देहरादून ; धामी सरकार ने अब नगर निकायों के कर्मियों और वृद्ध दंपत्तियों को दीपावली का तोहफा दिया है। राज्य के 103 नगर निकायों के समूह ख के अराजपत्रित अधिकारियों और समूह ग व घ के कर्मचारियों को दीपावली का बोनस मिलेगा।
मिली जानकारी के अनुसार, शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इससे संबंधित पत्रावली पर अनुमोदन दे दिया है। उधर, समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि राज्य में अब उन गरीब वृद्ध दंपत्तियों को वृद्धावस्था पेंशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा, जिनका 20 वर्षीय पुत्र है। इस बारे में संशोधित शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।
सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को दीपावली का बोनस दिए जाने के बाद से नगर निकायों में भी इसकी मांग उठ रही थी। इस पर शहरी विकास विभाग ने प्रदेश के सभी 103 नगर निकायों के लिए प्रस्ताव तैयार किया, जिस पर शनिवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अनुमोदन दे दिया। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि सभी नगर निकाय अपने वित्तीय संसाधनों के हिसाब से कार्मिकों को दीपावली बोनस का भुगतान करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में गरीब वृद्ध दंपत्तियों को वृद्धावस्था पेंशन देने की घोषणा की थी। इसे लेकर शासनादेश हुआ, लेकिन इसमें प्रविधान था कि वृद्ध दंपत्ती का 20 वर्षीय पुत्र होने पर उसे पेंशन नहीं मिलेगी। इससे कई पात्र वृद्ध दंपत्ती पेंशन के लाभ से वंचित हो रहे थे।
समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब इस मानक में संशोधन कर दिया गया है। नए शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी वृद्ध दंपत्ती का 20 वर्षीय पुत्र बीपीएल या अंत्योदय है अथवा परिवार की मासिक आय चार हजार रुपये है तो वे वृद्धावस्था पेंशन के पात्र होंगे।
संपादन: अनिल मनोचा