वाराणसी; युवती को निकाह का झांसा देकर होटल में रेप करने के आरोपी इटावा के मौलाना को गुरुवार को सजा सुना दी गई। वाराणसी की अदालत ने मौलाना जरजिस को दस साल की सजा और दस हजार रुपया अर्थदंड लगाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को मौलाना को दोषी पाते हुए जेल भेजा था।
मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी के जैतपुरा की युवती ने मौलाना के खिलाफ 2015 में कैंट थाने में केस दर्ज कराया था। बताया था कि मुस्लिम समुदाय में धार्मिक तकरीर करने वाले मौलाना जरजिस को वह 2013 से जानती थी। उनसे पहली बार वाराणसी के गोलगड्डा पर मुलाकात हुई थी। निकाह का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया।
वाराणसी के छावनी स्थित एक होटल दो बार और एक बार मुगलसराय के होटल में दुष्कर्म किया। उसने अश्लील वीडियो भी बना लिया था। अलग-अलग होटलों में कई बार दुष्कर्म और कुकर्म किया। 19 नवंबर 2015 को मौलाना जरजिस ने उसके घर आकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर समाज में बदनाम करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी।
काफी मिन्नतों के बाद भी मौलाना जरजिस ने उसके साथ निकाह नहीं किया तो युवती ने वाराणसी के एसएसपी के यहां प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। एसएसपी के निर्देश पर जैतपुरा थाने में मौलाना जरजिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद आरोप पत्र भी दाखिल हुआ। पीड़िता व 4 गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मौलाना जरजिस को बुधवार को रेप सहित अन्य आरोपों में दोषी करार दिया था। गुरुवार को दस साल कैद की सजा सुनाई गई।