रामपुर; हेट स्पीच मामले में आज़म खान को तीन साल की सज़ा के बाद एक और सबसे बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को विधानसभा सचिवालय में आजम खान की सदस्यता समाप्त करते हुए रामपुर सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। विधान सभा सचिवालय ने रामपुर सीट रिक्त घोषित किए जाने संबंधी सूचना चुनाव आयोग को भी भेज दी है। अब चुनाव आयोग इस सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा करेगा। सपा के दिग्गज नेता आजम खां को भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट ने तीन साल की कैद और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। हालांकि, सजा सुनाए के बाद कोर्ट ने आजम खां अपील दाखिल होने तक 25-25 हजार रुपये के दो जमानती दाखिल करने पर अंतिरम जमानत दे दी। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खां रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। उन्होंने 07 अप्रैल 2019 को अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में जनसभा को संबोधित किया था। आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को लेकर भड़काऊ भाषण दिया था। आजम खां के भाषण का वीडियो वायरल हुआ था।
सम्पादन : अनिल मनोचा