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हल्द्वानी; नैनीताल हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि हल्द्वानी में मटर गली के समीप व्यायामशाला की भूमि से अतिक्रमणकारियों को हटाकर उसकी रिपोर्ट दस्तावेजों के साथ एक माह के भीतर कोर्ट में पेश करें। कोर्ट ने जिलाधिकारी से यह भी कहा कि वह इस भूमि का दोबारा निरीक्षण करें।
कोर्ट जिलाधिकारी की ओर से पेश किए गए शपथपत्र से संतुष्ट नहीं हुई। जो शपथपत्र पेश किया गया उसमें कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया था कि कितने लोगों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, कितनी दुकानें बनीं हैं और कितने होटल व मकान बने हैं। इस पर कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला अधिकारी से दोबारा इस भूमि का निरीक्षण कर दस्तावेजों के साथ फिर से शपथपत्र पेश करने के लिए कहा है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से व्यायामशाला की भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना 2018 में की थी। पूर्व में कोर्ट ने उनके पत्र का संज्ञान लेते हुए अधिवक्ता गोपाल वर्मा को न्यायमित्र नियुक्त किया था। पूर्व की जांच रिपोर्ट में जिला प्रशासन ने माना था कि व्यायामशाला की भूमि पर अतिक्रमण हुआ है। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया।