नैनीताल; नैनीताल हाईकोर्ट ने गंभीर रोगों से पीड़ित कुछ अध्यापकों के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे विघालयी शिक्षा सचिव को एक सप्ताह के भीतर प्रत्यावदेन दें। साथ ही, सचिव से कहा है कि वह उन प्रत्यावेदनों को तीन सप्ताह के भीतर विधिनुसार निस्तारित करें।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रसायन विज्ञान के प्रवक्ता प्रभात सक्सेना ने याचिका दायर कर कहा कि 26 जून 2023 को उनका स्थानांतरण राजकीय इंटर कॉलेज ढिकुली से राजकीय इंटर कॉलेज सिमालखां बेतालघाट कर दिया गया। याचिकाकर्ता का कहना था कि वह गंभीर रोगों की श्रेणी में आते हैं।
याचिका में यह भी कहा गया कि ट्रांस्फर एक्ट की धारा 3 घ व 7घ का उल्लंघन किया गया है जिसमें गंभीर रोगियों को अनिवार्य स्थानांतरण से छूट दी गई है। इसी प्रकार हरिद्वार के सतेंद्र कुमार सहित अन्य ने भी स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी। सभी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उनके स्थानांतरण आदेश पर रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन को तीन सप्ताह के भीतर विधिनुसार निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।