April 16, 2026

Devsaral Darpan

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देहरादून- प्रदेश सरकार के कर्मचारी अगले छह महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल, प्रदेश सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) कर दी लागू !!

देहरादून;  प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तरप्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दी है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

देहरादून प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तरप्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दी है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

देहरादून प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तरप्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) लागू कर दी है। प्रदेश सरकार के कर्मचारी अगले छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता शैलेश बगौली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

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