उत्तराखण्ड; प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सस्ते आवासीय मकान बनाने वाले बिल्डरों को प्रशासनिक शुल्क में चार हजार रुपये छूट दी गई। अब आवास विकास परिषद बिल्डरों से प्रति घर बनाने पर प्रशासनिक शुल्क बारह हजार रुपये की जगह आठ हजार रुपये लेगा।
इसके अलावा खाली परिसंपत्तियों के आवंटन को लेकर उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को एक माह में जवाब देने का समय दिया गया। इसके बाद प्रदेश सरकार खाली परिसंपत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए निर्णय लेगी। मंगलवार को विस स्थित कार्यालय में शहरी एवं आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में आवास विकास परिषद और उत्तराखंड आवास एवं नगरीय विकास प्राधिकरण (उडा) की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिल्डर 2015-16 से सस्ते आवासीय मकान तैयार कर रहे हैं। जिसमें उन्हें छह लाख में जमीन खरीदने के साथ घर बनाकर देना है। वर्तमान में निर्माण सामग्री के रेट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बिल्डर पुराने रेट पर योजना के आवासीय भवनों का निर्माण कर रहे हैं। आवास विकास परिषद की ओर से बिल्डरों से प्रति घर के हिसाब से 12 हजार रुपये प्रशासनिक शुल्क लिया जाता है।