उत्तर प्रदेश; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दलित उत्पीड़न के झूठे मामले में न्याय के लिए दर- दर भटक रहे दंपति के खिलाफ शुरू की गई अपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। साथ ही पुलिस महानिदेशक को भू माफियाओं से साठगांठ करने वाले राजस्व अधिकारियों और बिहारीगढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी की संलिप्तता की जांच करवाने का आदेश दिया हैं।
यह आदेश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने सहारनपुर की याची अल्का सेठी और उनके पति ध्रुव सेठी की ओर से ट्रायल कोर्ट द्वारा गाली गलौज और एससी/एसटी अधिनियम समेत कई संगीन धाराओं में जारी सम्मन और सम्पूर्ण अपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मौजूदा मामले में बिहारीगढ़ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी, राजस्व निरीक्षक की भू माफियाओं के संलिप्तता जाहिर हो रही है। इसके कारण याची दंपति अनावश्यक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है।