उत्तराखंड; उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक के लिए विधानसभा ने प्रवर समिति गठित कर अधिसूचना जारी कर दी है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को समिति का सभापति बनाया गया है। जबकि पक्ष-विपक्ष के छह विधायकों को सदस्य नामित किया गया है। विधेयक में नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण का परीक्षण कर प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष को एक माह में रिपोर्ट सौंपेगी।
प्रदेश के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने गैरसैंण में हुए मानसून सत्र के दौरान उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) संशोधन विधेयक पेश किया था। लेकिन ओबीसी आरक्षण के सर्वे पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति जताई थी। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली ने राज्य की डेमोग्राफी के साथ सर्वे पर सवाल खड़े कर विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग उठाई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने इसे स्वीकार करते हुए विधेयक प्रवर समिति को भेज दिया था।