उत्तराखण्ड; प्रदेश में एक अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन योजना (यूपीएस) लागू होगी। मंगलवार को शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। उधर, कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध जताते हुए छलावा करार दिया है।
पिछले दिनों धामी कैबिनेट ने राज्य में केंद्र की भांति यूपीएस एक अप्रैल से लागू करने का निर्णय लिया था। मंगलवार को सचिव वित्त डॉ. वी षणमुगम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य में एक अप्रैल से यूपीएस लागू हो जाएगी। यह पेंशन योजना पूर्ण रूप से वैकल्पिक है। कर्मचारी अपनी इच्छा के हिसाब से नई पेंशन योजना या यूनिफाइड पेंशन योजना में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य में कर्मचारियों के लिए तीन पेंशन योजनाएं हो गई है। पुरानी पेंशन योजना के साथ ही अब राज्य में नई पेंशन योजना और यूनिफाइड पेंशन योजना के कर्मचारी भी होंगे।