December 23, 2024

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अंकिता हत्याकांड- एसआईटी ने मुकदमे में दो और धाराएं जोड़ी, गलत निगाह रखना और संबंध बनाने को कहना !!

अंकिता हत्याकांड;  एसआईटी ने मुकदमे में दो और धाराएं जोड़ी हैं। अंकिता को मेहमानों के साथ पुलकित संबंध बनाने के लिए कहता था। इसके साथ ही एक मेहमान ने उसे गलत निगाह रखते हुए गले भी लगाया था। इन सब तथ्यों के आधार पर मुकदमे में अब देह व्यापार अधिनियम और आईपीसी की धारा 354 क (गलत निगाह रखना और संबंध बनाने को कहना) धारा जोड़ी है। तीनों आरोपी पौड़ी जिला जेल में न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं।

मिली जानकारी के अनुसार,  18 सितंबर को अंकिता के वनंत्रा रिजॉर्ट से गायब होने की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अंकिता जब नहीं मिली तो मामले को रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने 22 सितंबर को मामले में रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और दो मैनेजर अंकित गुप्ता और सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने बताया कि उन्होंने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया था।

इसके बाद पुलिस ने इस मुकदमे में हत्या (आईपीसी 302), आपराधिक षड्यंत्र (आईपीसी 120बी) और साक्ष्य छुपाना (आईपीसी 201) धाराएं जोड़ी थीं।

संपादन: अनिल मनोचा

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