देहरादून : पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राजकीय कर्मचारियों की मांग पूरी कर उनके लिए वित्तीय पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया। कार्मिकों को एमएसीपी (संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नति) के अंतर्गत पदोन्नत वेतनमान देने में चरित्र पंजिका में वार्षिक प्रविष्टि अति उत्तम होने की बाध्यता खत्म कर उत्तम को मान्य करने की व्यवस्था अब एक जनवरी, 2017 से लागू होगी। इससे हजारों कर्मचारियों को पुरानी देय तिथि से ही वित्तीय पदोन्नति मिल सकेगी।
उत्तम अंकित होने पर भी मिलेगा एमएसीपी का लाभ : वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। शासनादेश में संशोधित व्यवस्था के अनुसार अति उत्तम के स्थान पर उत्तम अंकित होने पर भी एमएसीपी का लाभ कार्मिकों को मिलेगा। इससे उन सभी कार्मिकों को लाभ मिलेगा, जिन्हें उनके नियंत्रण अधिकारी ने अति उत्तम की वार्षिक प्रविष्टि नहीं दी। साथ ही चरित्र पंजिका देखे जाने की अवधि 10 वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दी गई है। शासनादेश में बीती छह जनवरी, 2022 को इस संबंध में जारी शासनादेश के प्रविधान में संशोधन किया गया है। पिछले आदेश में यह व्यवस्था एक जनवरी, 2022 से लागू की गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि उक्त तिथि से पहले के ऐसे प्रकरण दोबारा खोले नहीं जाएंगे।
संपादन: अनिल मनोचा