December 24, 2024

Devsaral Darpan

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झटका- हाईकोर्ट में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में हटाए गए संविदा कर्मचारियों के मामले में सरकार की विशेष याचिका खारिज !!

उत्तराखण्ड;  हाईकोर्ट में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग में हटाए गए संविदा कर्मचारियों के मामले में प्रदेश सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सरकार की विशेष याचिका को खारिज कर दिया। संविदा कर्मचारियों की सेवाएं बरकरार रहेंगी।

मिली जानकारी के अनुसार, विभाग के तहत वन स्टाप सेंटर में कई कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संविदा पर काम कर रहे थे। हाल ही में इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। इसका केंद्र सरकार की गाइड लाइन को आधार बनाया गया था। हटाए गए कर्मचारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

याचिकाकर्ता षष्ठी कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष कहा था कि वे 2017 से गवर्मेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के तहत कार्य कर रहे थे। स्कीम केंद्र सरकार से वित्त पोषित है। 29 नवंबर 2022 के आदेश के तहत उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई।

विभाग के तहत वन स्टाप सेंटर में कई कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संविदा पर काम कर रहे थे। हाल ही में इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। इसका केंद्र सरकार की गाइड लाइन को आधार बनाया गया था। हटाए गए कर्मचारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

संपादन: अनिल मनोचा

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