उत्तराखण्ड; शिक्षा के अधिकार (राइट टू एजुकेशन-आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों की लॉटरी अब 8 जून को निकलेगी। पहले इसके लिए 1 जून की तारीख तय की गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसे आगे बढ़ा दिया है।
आरटीई के तहत निजी स्कूलों में कोटे की 25 प्रतिशत सीटों पर बच्चों के दाखिले होने हैं। बच्चों को अपने वार्ड के निजी स्कूल में दाखिला मिलेगा। अगर वहां पर सीट फुल होगी तो अन्य स्कूलों में भेजा जाएगा। उप खंड शिक्षा अधिकारी रायपुर, विनोद कुमार ने बताया कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 मई थी।
आवेदन करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई है, लेकिन आवेदन जांचने की प्रक्रिया समेत दाखिला लेने की तिथियों में बदलाव किया गया है। आरटीई में आवेदन के बाद ब्लॉक स्तर पर आवेदनों की जांच होती है। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है। शिक्षा विभाग ने बृहस्पतिवार को इसकी सूची जारी की है।