December 23, 2024

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उत्तराखण्ड- पौड़ी जिला प्रशासन ने उद्योग नहीं लगाने पर तीन उद्यमियों की भूमि खरीद की अनुमति की निरस्त !!

उत्तराखण्ड;  उद्योग न लगाने पर तीन उद्यमियों की भूमि खरीद की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त हो गई है। इनमें एक उद्यमी गाजियाबाद व दो दिल्ली के हैं। जिन्हें जिला प्रशासन पौड़ी ने उद्यम लगाए जाने के लिए भूमि खरीद की अनुमति दी थी। उनके द्वारा निर्धारित समय सीमा में भूमि नहीं खरीदने पर जिला प्रशासन पौड़ी ने यह कार्रवाई की है।

जनपद पौड़ी में उद्यम स्थापना को लेकर जिला प्रशासन पौड़ी ने 67 उद्यमियों को अनुमति दी थी। इनमें कृषि क्षेत्र में 9 और औद्योगिक क्षेत्र में 57 अनुमतियां दी गई थीं। इनमें अधिकतर उद्यमियों द्वारा भूमि खरीद करने पर उद्यम स्थापना का कार्य प्रगति पर है। लेकिन तीन उद्यमियों ने उद्योग नहीं लगाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी डाॅ. आशीष चौहान ने बताया कि तहसील लैंसडौन के ग्राम चमकोट में होटल निर्माण के लिए वर्ष 2019 में अंजलि तालुकदार को 0.145 हेक्टेयर भूमि खरीद की अनुमति दी गई थी।लेकिन उन्होंने चिह्नित भूमि को नहीं खरीदा है।

भूमि खाली पड़ी है। बताया, नई दिल्ली के सुभाष चंद्र झा को लैंसडौन तहसील के ग्राम असनखेत में 0.070 हे. भूमि रिजॉर्ट कम एडवेंचर कैंपिंग बनाने के लिए भूमि क्रय की अनुमति दी गई थी। लेकिन उन्होंने भूमि आज तक क्रय नहीं की है। कहा दिल्ली के वृंदावन बिल्डटैक को वर्ष 2022 में तहसील यमकेश्वर के बड़ास तल्ला में 0.666 हे. भूमि पर रिजॉर्ट बनाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन भूमि को कंपनी द्वारा आज तक नहीं खरीदा गया है। डाॅ. चौहान ने बताया कि उक्त तीनों उद्यमियों की कुल 0.881 हे. भूमि खरीद की अनुमति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

शासन को भेजी दो की अनुमति निरस्तीकरण की संस्तुति :  जिला प्रशासन पौड़ी ने दो उद्यमियों के भूमि खरीद की अनुमति के निरस्तीकरण की संस्तुति शासन को भेज दी है। जनपद पौड़ी में शासन से 18 उद्यमियों को भूमि खरीद की अनुमति दी थी। इनमें 2 कृषि व 16 औद्योगिक अनुमतियां शामिल हैं। डीएम डाॅ. आशीष चौहान ने बताया कि दि हंस फाउंडेशन असोल होम्स साउथ दिल्ली को तहसील सतपुली के बदलपुर-तीन में लवाड़ वल्ला गांव की 7.449 हे. भूमि राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान स्थापना के लिए खरीद की अनुमति वर्ष 2022 में शासन से मिली थी।

यहां अभी तक भूमि खाली पड़ी है। कोई कार्य भूमि पर नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि मै. स्टूडियो थार्न हास्पिटैलिटिज प्रालि. शाहपुर जाट नई दिल्ली को लैंसडौन तहसील में 1.492 हे. भूमि खरीद की अनुमति रिजॉर्ट होटल व्यवसाय के लिए मिली थी। लेकिन दो साल बाद भी भूमि पर कोई कार्य नहीं हुआ है। डीएम डाॅ. चौहान ने बताया कि दोनों उद्यमियों के उद्यम स्थापना को मिली कुल 8.941 हे. भूमि की खरीद की अनुमति के निरस्तीकरण की संस्तुति शासन को भेजी दी गई है।

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